बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा

सीकर 23 दिसम्बर। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक डी.के शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना में प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम एवं सिडबी के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। नये स्थापित होने वाले उद्यम के साथ-साथ पूर्व में स्थापित उद्यमी विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण लाभान्वित हो सकेंगे।


इस योजना में अधिकतम सीमा 10 करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। व्यापार के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रूपये रहेगी। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण, सावधि एवं कार्यशील पूंजी होगा। योजना के अनुसार 25 लाख रूपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, 25 लाख रूपये से अधिक पर पांच करोड़ रूपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत और इससे अधिक 10 करोड़ रूपये तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।


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