नगर परिषद सीकर, नीमकाथाना, खाटूश्यामजी नगर पालिका क्षेत्रों के शस्त्र लाईसेंस धारक अपने हथियार निकटतम थानों में जमा करवायें ः जिला निर्वाचन अधिकारी
सीकर 4 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने आदेश जारी कर नगर पालिका चुनाव 2019 के मध्यनजर सीकर जिले के नगर परिषद सीकर, नगर पालिका नीमकाथाना एवं खाटूश्यामजी क्षेत्र में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान और इन नगर पालिका क्षेत्रों के कानून -व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखना आवश्यक है। जिले के इन क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों के सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस के लिए नगर परिषद सीकर , नगर पालिका नीमकाथाना एवं खाटूश्यामजी क्षेत्रों में शस्त्र धारकों व शस्त्र लाईसेंस धारकों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर परिषद सीकर , नगर पालिका नीमकाथाना एवं खाटूश्यामजी क्षेत्रों में अधिवासित अथवा विद्यमान समस्त शस्त्र धारक चाहे उनके शस्त्र लाईसेंस इस जिला क्षेत्र के किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा राज्य के अन्य जिलों अथवा देश के किसी भी क्षेत्र के संबंधित प्राधिकारी से शस्त्र लाईसेंस जारी किया हुआ हो, उन सभी शस्त्र धारकों एवं शस्त्र लाईसेंस धारकों को निर्देश दिये है कि वे अपने शस्त्र संबंधित एवं निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के यहां तत्काल जमा करवायें और चुनाव परिणाम (27 नवम्बर 2019) घोषित होने के एक सप्ताह पश्चात संबंधित पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी से पुनः प्राप्त कर सकेंगे। पुनः सुपुर्दगी के समय संबंधित भारसाधक अधिकारी आम्र्स लाईसेंस के नवीनीकरण की स्थिति का सत्यापन करें।
यह आदेश निम्न पर प्रभावी नहीं माना जाये ः नियमानुसार बैंक सुरक्षाकर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, अद्र्धसैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय अधिकारियों, के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो कानून व्यवस्था के संबंध में ड्यूटी देने के लिए अपने पास हथियार रखने को अधिकृत हो। जो लम्बे समय से राजस्थान से बाहर रह रहे है तथा चुनाव के दौरान राजस्थान में आने की कतई संभावना नहीं हो और इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हो। विधिवत प्रक्रियानुसार मंदिर, कंपनीज , बैंक आदि की सुरक्षा में नियुक्त सुरक्षा गार्ड (संबंधित भारसाधक अधिकारी के द्वारा सत्यापन के आधार पर ) राईफल एसोसियेशन एवं स्पोर्टसमैन जो राईफल ऎसोसिएशन के सदस्य होकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेते रहते हो। अन्य शस्त्र अनुज्ञाधारी जिन्हें इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक की स्क्रीनिंग कमेटी छूट प्रदान करें। इस आदेश की पालना जिन-जिन शस्त्र धारकों एवं सशस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा नहीं किया जाना पाया गया तो उनके विरूद्ध आम्र्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, जिसकी प्रथम दृष्टया समस्त जिम्मेदारी एव ंदायित्व संबंधित शस्त्र धारक एवं सशस्त्र अनुज्ञापत्रधारक का होगा। यह आदेश नगर पालिका चुनाव 2019 को लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता , चुनाव घोषणा तिथि से लागू होकर चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के बाद तक प्रभावशील रहेगा।