नगर पालिका चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता प्रभावी

सीकर 30 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला  कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने आदेश जारी कर  नगर पालिका आम चुनाव माह नवम्बर 2019 के कार्यक्रम की घोषणा किये जाने की तिथि से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है , जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। आदेशानुसार इस दौरान कतिपय प्रकार के वाहनों यथा बस , ट्रक मिनी बस, मेटाडोर एवं पशुचालित किसी भी प्रकार का वाहन यथा तांगा, ऊँट गाडी एवं बैलगाडी के निर्वाचन प्रचार प्रसार के लिए उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति से नगरपरिषद के पार्षद के चुनाव में प्रत्याशी द्वारा अधिकतम दो वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा। नगर पालिका के पार्षद के चुनाव में प्रत्याशी द्वारा अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा। वाहन का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वाहन उपयोग की अनुमति निर्धारित प्रारूप ख में जारी की जावेगी जो अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहन पर प्रदर्शित की जावेगी। लाउड स्पीकरों का उपयोग संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति उपरान्त ही किया जा सकेगा। इसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में उपखण्ड मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए स्थापित अस्थायी चुनाव कार्यालय पर लाउड स्पीकरों के उपयोग परपूर्ण प्रतिबंध रहेगा। लाउडस्पीकर प्रयोग की अनुमति वाहन, स्थान के लिए प्रात ः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि के लिए ही दी जायेगी। पोस्टर, होर्डिंग, पॅम्पलेट, फलेक्स के मुद्रण के संबंध में लोक प्रतिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के उपबंधों, आदेशों की पालना की जावे। कट-आउटों होर्डिंग्स, पोस्टरों एवं बैनरों के प्रदर्शन में नगरपालिका अधि. 2009 के अध्याय 12 के संपत्ति के विरूपण का निवारण के उपबंधों की पालना करनी होगी। किसी भी मतदान केन्द्र के भवन के 200मीटर परिधी क्षैत्र में कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं होगी। आम सभा , जुलूस, रैली आदि के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति आवश्यक होगी।