सीकर 5 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने बताया कि मतदान दिवस पर मतदान कर्मियों द्वारा धीमी गति से मतदान कार्य किए जाने के कारण मतदान केन्द्रों पर भीड़ एकत्रित हो जाती है जिससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति प्रतिकूल होने की संभावना पैदा हो सकती है। मतदान केन्द्रों पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मतदान कर्मियों द्वारा मतदान कार्य पूर्ण सावचेती एवं वांछित गति से कराया जाए जिससे मतदान केन्द्रों पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित ना हो और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी रहे। जोनल मजिस्ट्रेट भी इसे सुनिश्चित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि मतदान कर्मियों द्वारा मतदाता की पहचान ठीक प्रकार से नहीं किए जाने के कारण निविदत्त मतों के प्रकरण बन जाते है। नगर पालिका आम चुनावों के लिए फोटों युक्त मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। मतदाता सूची के फोटो युक्त होने से मतदाता की पहचान तुलनात्मक रूप से आसान होगी। इसके अतिरिक्त मतदाता की पहचान के लिए आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 फोटोयुक्त अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को भी अधिकृत किया हुआ है। निविदत्त मतों के प्रकरणों से बचने के लिए मतदान कर्मियों को चाहिए कि मतदाता की पहचान फोटो युक्त मतदाता सूची के अतिरिक्त मतदाता पहचान पत्र एवं आयोग द्वारा अधिकृत 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों के आधार पर भली-भांति करें। यदि फिर भी निविदत्त मतों के प्रकरण आते है तो जोनल मजिस्ट्रेट निविदत्त मतपत्र जारी होने के कारणों की जांच कर भविष्य में ऎसे मामलों को रोकने के उपाय करें।