जिले में निर्वाचन होने वाले क्षेत्रों  में नगर पालिका चुनाव 2019 के दौरान धारा 144 लागू

जिले में निर्वाचन होने वाले क्षेत्रों नगर परिषद, सीकर, नगर पालिका खाटूश्यामजी, नीमकाथाना में नगर पालिका चुनाव 2019 के दौरान धारा 144 लागू


सीकर, 30 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने आदेश जारी कर नगर पालिका आम चुनाव 2019 को शांतिपूर्ण , स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने के लिए जिले में निर्वाचन होने वाले क्षेत्रों (नगर परिषद सीकर, नगर पालिका खाटूश्यामजी, नगर पालिका नीमकाथाना) के सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आंतक एवं
भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इस के लिए असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किये जाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के निर्वाचन होने वाले क्षेत्रों (नगर
परिषद सीकर, नगर पालिका खाटूश्यामजी, नगर पालिका नीमकाथाना) की नगरीय सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की है।


आदेशानुसार जिले की नगर परिषद सीकर, नगर पालिका खाटूश्यामजी, नगर पालिका नीमकाथाना के नगरीय सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक प्रदार्थ, रासायनिक प्रदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर , पिस्टल बंदूक, एम.एलगन. बी.एल.गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी तलवार , भाला कृपाण, चाकू, छूरी , बरछी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख(शेर-पंजा) आदि जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो तथा विधि द्वारा  प्रमाणित हथियार और मोटे घातक हथियार -लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर नहीं घुमेगा और नहीं प्रदर्शन करेगा और नहीं साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस चुनाव ड्यूटी में तैनात अद्र्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्ति्यों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छुट होगी । यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा करवाने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा, दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है । लाठी , बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे।  कोई भी व्यक्ति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई , जुलूस, सभा, रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के लिए अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग के लिए ही दी जा सकेगी। ऎसे आयोजनों में कोई इस प्रकार काृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन  व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो । यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा । सक्षम अनुमति प्राप्त वाहन, आयोजन के लिए ही नियमानुसार ध्वनि प्रसारक यंत्र की अनुमति दी जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, नहीं ऎसा कोई भाषण और उद्बोधन  देगा, नहीं ऎसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या करवायेगा और नहीं किसी एम्प्लीफायर, रेडियों टेपरिकॉर्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियों-विड़ियों कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम सेे इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। ऎसे कृत्यों के लिए नहीं किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथ सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टीवीट्र , वाटसॉप,यूट्यूब, आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद,जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर कीसी तरह का नारा-लेखन या प्रति-चित्रण नहीं करेगा, ना ही करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर , होर्डिंग आदि लगाएगा और नहीं सार्वजनिक सम्पतियों का विरूपण  करेगा, करवायेगा। किसी भी निजी सम्पति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, नहीं अन्य किसी को सेवन करवायेगा अथवा नहीं मदिरा सेवन केे लिए दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और नहीं इसके लिए किसी को दुष्पे्ररित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।  कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार -प्रसार के लिए वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा, नहीं करवायेगा।


रिटर्निंग अधिकारी, सक्षम अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा, नहीं करवायेगा।  किसी भी मंदिर, मस्जिदों, गुरूद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नही ंकिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सैल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा। नहीं लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कोई भी अभ्यर्थी, राजनैतिक दल चुनावी प्रचार-प्रसार के दौरान किसी  दूसरे अभ्यर्थी  के निजी जीवन के बारे में आपत्तिजनक भाषण, प्रचार-प्रसार, सामग्री में टीका टिप्पणी नहीं करेगा और नहीं करवायेगा। सीकर जिले के निर्वाचन वाले नगरीय क्षेत्रों नगर परिषद सीकर,ख् नगर पालिका खाटूश्यामजी एवं नगर पालिका नीमकाथाना के लिए एक नवम्बर से 5 नवम्बर 2019 तक नाम निर्देशन-पत्र भरने वाला अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी, सक्षम अधिकारी कार्यालय में स्वयं सहित अधिकतम 5 व्यक्ति सहित  प्रवेश कर सकेंगे।


यह आदेश 30 अक्टूबर 2019 से तत्काल लागू होकर 28 नवम्बर 2019 तक यह प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जावेगा।