अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण देने के लिए आवेदन आमंत्रित

सीकर 15 नवम्बर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी घनश्याम पारीक ने बताया कि राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीकर के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब व्यक्तियों को जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय (ग्रामीण क्षेत्र में 98000 रूपये एवं  शहरी क्षेत्र में 120000 रूपये से कम हो एवं जिनकी आयु व्यावसायिक ऋण के लिए 18 से 54 वर्ष एवं शैक्षणिक ऋण के लिए 16 से 32 वर्ष से अधिक न हो को स्वरोजगार एवं कर्य क्षमता उन्नयन के लिए रियायती ब्याज दर 6 प्रतिशत व्यावसायिक ऋण के लिए तथा 3 प्रतिशत शैक्षणिक ऋण के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऋण लेने के इच्छुक अभ्यर्थी ऋण आवेदन के लिए ऋण पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।